बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ (Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna) 2021 का ऑनलाइन निबंधन/ आवेदन प्रारम्भ है, राज्यों के किसनो के लिए खरीफ फसले (धान, मक्का और सोयाबीन) 2021। बिहार राज्य फसल सहयता योजना का उद्देश्य बिहार के किसानो की फसलों को बाढ़,सूखा ,प्राकर्तिक आपदाओं के लिए है।
बिहार राज्य फसल सहयता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna – FSY)
विभाग का नाम
सहकारिता विभाग
राज्य
बिहार
आवेदन करने की तिथि
18 मई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक
वेबसाइट
https://state.bihar.gov.in/cooperative
अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर
18003456290/ 06122200693
खरीफ 2021 में ऑनलाइन आवेदन / निबंधन के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
रैयत किसान
गैर रैयत किसान
1. आधार संख्या (पंजीकरण के लिए ।
1. आधार संख्या (पंजीकरण के लिए ।
2. आधार रजिस्टरड मोबाइल नंबर (OTP के लिए )
2. आधार रजिस्टरड मोबाइल नंबर (OTP के लिए )
3. आधार सम्बन्ध बैंक खता का विवरण।
3. आधार सम्बन्ध बैंक खता का विवरण।
4. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण- पत्र (31 मार्च 2021 के पश्चात निर्गत )
4. स्व-घोसना-पत्र (वार्ड सदस्य/ कृषि सलाहकार द्वारा सत्यापित )।
5. स्व-घोसना-पत्र – (चयनित फसल एवं बुआई का रकवा का सही और पूर्ण विवरण )
5. आवेदक का फोटो
6. आवेदक का फोटो
6. एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य
नोट:-
रैयत, गैर-रैयत अथवा आंशिक रूप से रैयत एवं आंशिक रूप से गैर-रैयत श्रेणीयों में पंजीकरण/ आवेदन की सुविधा।
लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान।
नगर पंचायत/ नगर परिषद् क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य |
एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा |
सहायता राशि का निर्धारण फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर एवं सहायता राशि का भुगतान 087 के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में
फसल सहयता योजना के प्रमुख विशेषताएँ
ऑनलाइन निबंधन की सुविधा
सभी रैयत एवं गैर रैयत किसानों के लिए।
सभी प्रमुख फैसले सम्मिलित
निःशुल्क निबंधन और पंजीकरण प्रक्रिया
7500 रु प्रति हेक्टेयर (20% तक क्षति होने पर)
10000 रु प्रति हेक्टेयर (20% से अधिक क्षति होने पर)
आवेदन कैसे करे( How To Apply Applocation)
बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2021 का ऑनलाइन निबंधन/ आवेदन प्रारम्भ है। सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल https://state.bihar.gov.in/cooperative पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदक निबंधन करा सकते हैं।