Sarkari Naukri com 2024

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ बीमा योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Swasth Bema Yojna) ऑनलाइन फॉर्म 2021

जॉब्स इन हाई डिमांड

राजस्थान सरकार ने राज्य में दिनांक 30 जनवरी 2021 से लागू आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ा कर पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की जा रही है।

महत्पूर्ण तिथि(ImportantDates):-

आवेदन शुरू होने की तिथि (Application Begin Date)01-05-2021
आवेदन की अंतिम तिथि (Application Last Date)31-05-2021

अभियान के बारे में

योजना का नाममुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ बीमा योजना
विभाग का नामराजस्थान स्टेट हेल्थ इनश्योरेंस एजेंसी
राज्यराजस्थान
आवेदन आरंभ होने की तिथि01 मई 2021
वेबसाइट का नामchiranjeevi.rajasthan.gov.in
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर181/ 18001806127

चिरंजीवी योजना में कौन-कौन जुड़ सकता है:-

  • राजस्थान का हर परिवार इस योजना से जुड सकता है। सरकारी कर्मचारियों के परिवार को इस योजना से जुडने की आवश्यकता नही है क्योंकि उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना लाई जा रही है।

योजना की विशेषताए:-

  • राज्य के 765 सरकारी और 330 से अधिक संबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा
  • भर्ती के 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज के बाद 15 दिन तक का चिकित्सा व्यय शामिल। अस्पताल में भर्ती होने पर ही लाभार्थी ले सकेंगे निःशुल्क उपचार का लाभ।
  • हार्ट, कैंसर, किडनी, डायलिसिस और कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1576 प्रकार के पैकेज और प्रोसीजर उपलब्ध
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना-2011 के लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पूर्व की भांति योजना का लाभ मिलता रहेगा।

योजनान्तर्गत पात्रता:-

  1. निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का 100 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों/ बोर्ड/ निगम/ सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित है।
  2. रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः-राज्य के वें परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नही आते एवं सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नही है तथा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत् लाभ नहीं ले रहे है वें निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात् रू 850 प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते है। प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

आवेदन की प्रक्रिया:-

  1. लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा जिसका लिंक योजना की अधिकारिक वैबसाइट https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए लाभार्थी ऑनलाइन अपनी एसएसओ आईडी अथवा ई मित्र केन्द्र पर जाकर पंजीयन करवा सकते है।
  2. जिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।
  3. पंजीकरण से पूर्व आवेदनकर्ता का आधारकार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. के माध्यम से ई-प्रमाणीकरण किया जायेगा जिसके लिए आवेदनकर्ता का आधार कार्ड/ आधार कार्ड का नम्बर होना आवश्यक है।
  4. सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट ले सकेंगे।

Important Iinks

Online RegistrationClick Here
Download NotificationClick Here
Official WebsiteClick Here

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ बीमा योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Swasth Bema Yojna) ऑनलाइन फॉर्म 2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top