झारखण्ड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)- PMAY (U), चतुर्थ घटक : लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) के लिए अधसूचना समाचार पत्र में जारी कर दिया हैं, वैसे योग्य लाभुक जो निम्नलिखित पात्रता रखते हैं एवं योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, पारिवारिक फोटो वे अपना आवेदन सभी अनिवार्य दस्तावेजों के साथ सम्बंधित कार्यालय में दिनांक 05-02-2021 तक जमा कर सकते हैं।
आवेदक अथवा उसके परिवार के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
योजनान्तर्गत लाभुक परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
आवेदक का सम्बंधित निकाय क्षेत्र में अपनी जमीन होनी चाहिए।
लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के होंगे, जिनकी वार्षिक आय अधिकतम रु0 3 लाख हो।
लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के शुभारम्भ की तिथि 17-06-2015 के पूर्व से नगर निगम/ नगर परिषद्/ नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करते हों।
लाभुक मिशन के विभिन्न घटकों में से किसी एक घटक का ही लाभ ले सकते हैं।
योजना के बारे में
योजना का नाम
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY – U)
विभाग का नाम
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड
राज्य
झारखण्ड
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि
05 फरवरी 2021
वेबसाइट
https://pmaymis.gov.in/ या https://dmajharkhand.in
टोल फ्री नंबर
18001202929
योजना की राशि
आवास की कुल लागत (लगभग) – रु० 3.62 लाख
सरकार द्वारा अंशदान – रु० 2.25 लाख
लाभुक का अंशदान (लगभग )- रु० 1.35 लाख
आवासों का प्रत्यार्पण
योजनान्तर्गत निकायों में स्वीकृत आवासों का प्रत्यर्पण निकायों द्वारा किया गया है, जिसकी सूची निकायों के द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी है। जिन लाभुकों को उक्त सूची में आपत्ति हो, वे सभी दस्तावेजों के साथ दिनांक 31-01-2021 तक सम्बंधित नगर निकाय से संपर्क करते हुए अपना नाम प्रत्यर्पण सूची से हटवा लें अन्यथा आपको योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।