वर्ष 2021-22 हेतु महात्मा गाँधी नरेगा के वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण ग्राम पंचायत विकास योजना ‘सबकी योजना सबका विकास के तहत 1 दिसंबर 2020 प्रारम्भ। मनरेगा वार्षिक कार्ययोजना निर्माण के भागीदार बन कर ‘सबकी योजना सबका विकास’ को सफल बनायें।
गरीबी रेखा से नीचे के परिवार SECC अंतर्गत Deprivation Factors के अनुसार
महिला प्रधान परिवार, दिव्यांग प्रधान परिवार
भ्रूमि सुधार के लाभार्थी
प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी
अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता अधिनियम) 2006 के अधीन लाभार्थी
लघु या सीमांत कृषक, निजी भूमि पर सामाजिक वानिकी
निजी भूमि पर सामाजिक वानिकी :-
लाभुकों के स्वयं की भूमि पर 200 पॉँधों की एक इकाई का वृक्षारोपण।
लाभुक के पास पर्याप्त भूमि न होने पर 2 या 3 किसानों की भूमि मिला कर भी 200 पाँधे लगाए जा सकते हैं।
लाभुक के पसंद के काष्ठ/ फलदार पौधे लगाए जाएंगे|
पाँधों की सुरक्षा के लिए बांस गैवियन का प्रावधान।
पाँधों के पटवन हेतु चापाकल्न एवं पानी टंकी-सह-ट्रॉली का प्रावधान।
200 पॉँधों की प्रत्येक इकाई पर लाभुक के परिवार के एक सदस्य को 5 वर्षों के लिए वन पोषक बनाए जाने का प्रावधान।
80% या अधिक पॉधों की उत्तरजीविता होने पर 8 मानव दिवस प्रतिमाह की राशि मज़दूरी के रूप में दिए जाने का प्रावधान।
रोपित वृक्षों पर लाभुक परिवार का पूर्ण अधिकार
आवेदन कैसे करे
आवेदन प्रपत्र पंचायत रोज़गार सेवक/ पंचायत तकनीकी सहायक/ कनीय अभियंता/ कार्यक्रम पदाधिकारी/ ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी/ जीविका कर्मी से प्राप्त किया जा सकता है।
आवेदन का प्रपत्र http://brds.bih.nic.in/ पर उपलब्ध है।
भरे हुए आवेदन पत्र को वार्ड सभा/ ग्राम सभा की बैठक के दौरान या अथवा कभी भी मनरेगा कर्मी / ग्राम पंचायत/ जीविका को दिया जा सकता है।
सभी प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता निर्धारण हैतु ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा।
सभी प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता निर्धारण हैतु ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा।
ग्राम सभा से स्वीकृत होने के उपरांत व्यक्तिगत लाभ योजना शुरु कर दी जाएगी।