Single Point Registration Scheme (SPRS) – हेलो दोस्तों मैं पिंकी यादव आज के अपने इस आर्टिकल मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा यह टॉपिक Single Point Registration Scheme के बारे मैं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं…
Single Point Registration Scheme
National Small Industries Corporation (NSIC)के द्वारा अति लघु उधोगो और लघु उद्योगो का Registration उसकी Single Point Registration Scheme के अंतर्गत करवाया जाता है। ताकि सरकार Registered अति लघु उधोगो और लघु उद्योगो से खरीदारी निति के आधार पर उत्पाद खरीद सकते है।
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क्योंकि भारत में, भारत सरकार एकमात्र बहुत ज्यादा वस्तुओ की बहुत बड़ी खरीदार है। इस खरीदारी में लघु उद्योगो द्वारा उत्पादित माल का हिस्सा बढ़ने के लिए वर्ष 1955-56 मैं स्टोर्स खरीदारी कार्यकर्ता का स्थापना की गयी थी। जिसमे की वर्ष 2012 मैं कुछ संसोधन करके अति लघु उद्योगो और लघु उद्योगो के लिए बहुत ही उपयोगी बनाया गया।
Single Point Registration के लाभ :
- Single Point Registration Scheme के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने वाली इकाई सूक्षम और Small Scale Industry के लिए सार्वजनिक खरीद निति 2012 के अनुसार ही लाभ को प्राप्त कर सकते है।
- टेंडर को फ्री मैं issue करना।
- अति लघु उद्योगों, लघु उद्योगो बयाना जमा करके भुगतान से भी छूट मिलती है।
- टेंडर मैं भाग लेने पर, लघु उद्योगों द्वारा दी गयी कोटेशन या अन्य बड़ी कंपनियों के प्राइस से 15%से ज्यादा हो तो भी उनको 20%खरीदारी मैं हिस्सा मिलने का प्रावधान है।
- 1 अप्रैल 2015 से केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों के औधोगिक संसथान के लिए,सरकारी खरीदारी निति जिसमे की 20% खरीदारी अति लघु उद्योगों, लघु उद्योगों और 4% खरीदारी अनुसूचित जाती या जनजाति से जुडी इकाइयों से करने का प्रावधान का अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसके अलावा 358 वस्तुओ का सिर्फ अति लघु उद्योगों, लघु उद्योगों से खरीदने के लिए Reserve कर लिया गया है।
Single Point Registration Scheme का उद्देश्य क्या है?
SPRS का मुख्या उद्देश्य यह है की लघु उद्योगो से सरकारी खरीदी को बढ़ाना है।
- यह संदेह से परे है कि सरकार वस्तुओ और सेवाओं का एकल सबसे बड़ा खरीदार है।
- एसएसआई से खरीदी को बढ़ने के मद्देनजर रखते हुए, सरकार ने 1955-56 के दौरान स्टोर खरीद कार्यक्रम शुरू किया गया था।
- यह कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 1976 मैं Single Point Registration Scheme शुरू की गयी थी। इस योजना को 2003 मैं संसोधित किया गया था।
Single Point Registration Scheme का विकलप कौन चुन सकता है?
निम्नलिखित इकाइयां SPRS में NSIC पंजीकरण को प्राप्त करने के लिए पात्र है :
- सभी Micro and Small Enterprises के पास या आधार एमएसमई पंजीकरण है।
- Enterprises Memorandom पार्ट -2 वाले भी SPRS के लिए आवेदन कर सकते है।
- MSE जो पहले ही उत्पादन शुरू कर चुके हैं और एक वर्ष भी पूरा हो चूका है।
आवेदन कैसे करें :
अति लघु उद्योग, लघु उद्योग से जुड़े उद्यमी अपने उद्यम को Single Point Registration Scheme के साथ जोड़ने के लिए Offline और Online दोनों तरीको से आवेदन कर सकते है।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया :
Single Point Registration Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ चरण निचे दिए गए है :
Step 1 : NSIC होम पेज पर जाइये।
Step 2 : अपना पैन कार्ड /आधार /जीएसटी नंबर को दर्ज करें।
Step 3 : फॉर्म का नाम,आवेदन की तिथि और सभी अन्य प्रासंगिक जानकारी भरें।
Step 4 : मुख्य कार्यालय, कारखाने और शाखाओ का पता दर्ज करें।
Step 5 : अन्य सभी प्रासंगिक जानकारी भरें।
Step 6 : आवश्यक दस्तावेजों के लिए निकटतम NSIC शाखा से संपर्क करें उन्हें स्कैन करें फिर उसे अपलोड करें।
Step 7 : प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज के मूल को शाखा या क्षेत्र कार्यालय मैं दिखाया जाना चाहिए।
- Offline रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया :
Offline apply करने के लिए आवेदन को सबसे पहले इस link से application form डाउनलोड करना होता है। उसके बाद इस फॉर्म में अपनी जानकारी को भरकर और उसके साथ ही आवश्यक Fees कि Reciept और अन्य दस्तावेज संग्लन करके NSIC के नजदीकी ब्रांच ऑफिस मैं जमा करना होता है।
Single Point Registration Scheme की पात्रता :
- ईएम पार्ट- 2 ((वैकल्पिक)/ उद्योग आधार ज्ञापन वाले सभी सूक्षम और लघु उद्यम अपनी Single Point Registration Scheme के तहत NSIC के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र है।
- सूक्षम और लघु उद्यम जो पहले से ही अपने वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत क्र चुके है, लेकिन असल में एक वर्ष पुरे नहीं हुए है। ऐसे Micro and Small Enterprises को प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट Single Point Registration Scheme के तहत रूपए की मुद्रिक सिमा के साथ ही जारी किया जा सकता है। 5.00 lakh जो रजिस्ट्रेशन शुल्क में लगाने और अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने के बाद जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य किया जायेगा।
Registration Fees :
SPRS के लिए पंजीकरण शुल्क Micro and Small Enterprises के नवीनतम ऑडिटेड Balance Sheet , Registration ,नवीनीकरण और किसी भी अन्य संसोधन आदि के अनुसार Net Sales Turnover पर आधारित होता है। हलाकि, रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण और किसी अन्य संसोधन आदि के लिए SPRS में अनुसूची जाती या जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई रूपए की टोकन राशि पर उपलब्ध है। 100/- प्लस जीएसटी केवल।
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